बड़ा फैसला: शत प्रतिशत क्षमता के साथ सब कुछ खुला, सरकार ने कोरोना प्रतिबंध पूरी तरह हटाया..

0
Hillvani-Big-News-Uttarakhand

उत्तराखंड: पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या: 638 / USDMA/792 (2020), दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए थे। इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/ 2020-DM-I(A) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के प्रावधानों (संलग्न Appendix-01) का संज्ञान लेते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ ‘कोरोना प्रतिबंध’ संख्या – 3, 7, 8, 20 (ii, iii, vi एवं vii) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है…

यह भी पढ़ें: उत्तरकाशी: राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश..

प्रस्तर-3
COVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए ‘कोरोना प्रतिबंध’ अवधि में विवाह समारोह में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविङ प्रोटोकॉल के तहत सम्मिलित होने की अनुमति है।
प्रस्तर-7
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं। वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रस्तर-8
समस्त सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाएं या बड़ी सभा का आयोजन 100 प्रतिशत क्षमता के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

यह भी पढ़ें: राजनीति: हरीश रावत से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री और सिद्धू, बाबा केदार के भी किए दर्शन..

प्रस्तर- 20
वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है..
ii. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
iii. राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान सभी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को खेल विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जायेगा।

यह भी पढ़ें: टिहरी की बेटी अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज में छाने को तैयार, 240 देशों में होगी रिलीज..

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबे..
vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 100 प्रतिशत क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की टेकअवे/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
vii. होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के साथ 100 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

हिलवाणी में आपका स्वागत है |

X