उत्तराखंड: युवा रहें तैयार, जल्द शुरू होगी 1500 पदों पर भर्ती। पढ़ें पूर्ण जानकारी..

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देहरादून: प्रदेश में पुलिस नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है। पुलिस में नौकरी की चाह रखने वाले युवा हो जाएं तैयार। उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करीब 5 साल बाद आ रही है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के प्रथम चरण में करीब 1500 पदों पर ही भर्ती होनी है। हालांकि 856 कॉन्स्टेबल रैंकर्स परीक्षा के जरिए पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इन पदों को शासन अभी रिक्त नहीं माना है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही इनके पद रिक्त माने जाएंगे। ऐसे में इन रिक्त पदों पर अगले साल तक एक और भर्ती आयोजित की जा सकती है।

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पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पदों और प्रस्तावित रिक्तियों को मिलाकर कुल 2500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इनमें से पहले चरण में 1500 पदों पर ही भर्ती की अनुमति शासन ने दी है। ऐसे में अब इन पदों पर भर्ती का अधियाचन पुलिस मुख्यालय इसी महीने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार इसी माह पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। रैंकर्स परीक्षा के जरिए उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों की गणना बाद में होगी। अभी सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती प्रारंभ की जा रही है।

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एसआई भर्ती के लिए करना होगा ओर इंतजार
उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का इंतजार अभी जारी रहेगा । डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि नियमावली में संशोधन के चलते एसआई भर्ती में थोड़ा समय लग रहा है। बता दे कि अभी हेड कांस्टेबल के 856 पदों के लिए रैंकर्स परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए रैंकर्स परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है।

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आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी लागू
बेरोजगार युवा लगातार आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा भर्ती वर्ष के लिए सरकार द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक साल की छूट प्रदान की जा रही है, जो पुलिस भर्ती पर भी लागू रहेगी। हालांकि लंबे समय बाद आयोजित हो रही पुलिस भर्ती में 1 साल की छूट के बावजूद भी कई बेरोजगार युवाओं को वंचित रहना पड़ेगा। इस एक साल की छूट के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष हो जाएगी, जबकि अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 5 साल की छूट के साथ ही 1 साल की अतिरिक्त छूट दिए जाने पर कुल 6 साल की छूट के साथ अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष मान्य हो जाएगी।

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