उत्तराखंडः 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी को न दें वाहन। अन्यथा मां-पिता पर होगी कार्रवाई, जुर्माने सहित 3 साल की सजा का प्रावधान…

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Action will be taken against parents for giving a vehicle to a student below 18 years of age hillvani news

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उत्तराखंडः अगर आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है। स्कूल जाते समय बाइक या कार लेकर जाने की जिद् करता है। ऐसा करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स अलर्ट हो जाएं। क्योंकि अक्सर 18 साल से कम उम्र के नाबालिग छात्र सड़क पर फर्राटे से वाहन चलते आपको दिखते होंगे। यहां तक कि वो हेलमेट का भी प्रयोग नहीं करते। यानी जो उम्र भविष्य की नींव पक्की करने की होती है, उस उम्र में छात्र खतरों के खिलाड़ी बनकर सड़कों पर दोपहिया दौड़ा रहे हैं। इन छात्रों को जान की भी परवाह नहीं। अक्सर ये नौ से 12वीं तक के तमाम नाबालिग छात्र वाहन चलाते समय हेलमेट का भी प्रयोग नहीं कर रहे।

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जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) सुनील शर्मा ने इस पर चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने अभिभावकों को चेतावनी भी जारी की है। ऐसे मामलों में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा या फिर वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने कहा कि छात्रों के यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में नए मोटर व्हीकल एक्ट और आइपीसी की सुसंगत धाराओं में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा। वाहन स्वामी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरह के मामलों में 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान है।

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बीमा क्लेम भी नहीं, 12 माह के लिए निरस्त होगा रजिस्ट्रेशन
संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने आगे कहा कि जुवेनाइल एक्ट के तहत ऐसे मामलों में अभियोग भी चलाया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर नाबालिग बच्चे से कोई दुर्घटना हो जाती है तो बीमा का क्लेम भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने अभिभावकों को सलाह दी है कि नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति न दें। साथ ही उन पर कड़ी नजर भी रखें।

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