जिलाधिकारी ने प्रधान को तीसरी संतान होने पर किया था पदमुक्त, अब हाईकोर्ट ने किया बहाल…

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Hillvani-Pradhan-Uttarakhand

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टिहरी गढ़वालः जनपद के घनसाली क्षेत्र के विकासखंड भिलंगना के ग्राम पंचायत सेम पट्टी बासर के प्रधान की तीसरी संतान होने पर पदमुक्त किए गए ग्राम प्रधान विक्रम सिंह को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। दरअसल ग्राम सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने प्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान होने पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने प्रधान पद से विक्रम सिंह को हटा दिया था। जिसके चलते प्रधान संगठन भिलंगना ने इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने प्रधान को यथावत पद पर रहने के आदेश दिए हैं।

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इस मामले में ग्राम सेम पट्टी बासर के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि कोर्ट ने कुछ लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ और प्रधान संगठन के सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ और पुनः गांव के विकास के लिए तत्पर हूँ। वहीं जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रतिलिपि अभी नहीं मिली है फैसले की कॉपी मिलने के बाद न्यायालय के आदेश अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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आपको बता दें कि बिगत कुछ माह पूर्व ग्राम सेम पट्टी बासर के ही एक व्यक्ति द्वारा टिहरी जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव को ग्राम प्रधान विक्रम सिंह की तीसरी संतान होने की शिकायत दर्ज की गई थी। जिस पर जिलाधिकारी ने अतिशीघ्र कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2022 को ग्राम प्रधान पद से पदमुक्त कर दिया गया था। उस वक्त शिकायतकर्ता विकेंद्र सिंह ने बताया था कि वर्ष 2019 में विक्रम नेगी की दो संतान थी। उस दौरान पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए। लेकिन वर्ष 2021 में विक्रम नेगी की तीसरी संतान भी हो गई। बेलेश्वर अस्पताल में तीसरी संतान होने का पूरा ब्यौरा है। इस मामले में विकेंद्र सिंह ने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई और शिकायत सही पाई गई।

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