2000 का नोट चलन से होगा बाहर, सवाल- 30 सितंबर के बाद क्या होगा? 10 सवालों में समझिए RBI के इस आदेश के मायने..

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2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन की खबर आने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट भारी ट्रैफिक का सामना कर रही है। इस वजह से वेबसाइट डाउन हो गई है।

2000 note will be out of circulation. Hillvani News

2000 note will be out of circulation. Hillvani News

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को एक अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया है। यानी अब 2000 के नोट चलन में नहीं होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट ग्राहकों को देना बंद कर दें। जानकारी के मुताबिक, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे।

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अगर आपके पास है 2000 के नोट तो क्या करें?
अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 के नोट को बंद नहीं किया गया है। इन नोटों को सिर्फ चलन से बाहर किया गया है। यानी इन नोट को धीरे-धीरे चलन से खत्म किया जाएगा। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन नोट को बैंक में वापस लौटा सकते हैं। बैंक आपको 2000 के नोट के बदले नया नोट देगा। बता दें, आरबीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए साल 2016 के नवंबर में नोटबंदी के एलान के साथ ही 2 हजार रुपये का नोट जारी किया था। 8 साल बाद अब इस नोट को बंद किया जा रहा है। आप एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये के नोट को ही बैंक से एक्सचेंज करा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 हजार रुपये का नोट है तो आप इसे 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे। अगले हफ्ते 23 मई से 2000 हजार रुपये के नोट किसी भी बैंक में बदले या जमा किए जा सकेंगे। 2000 रुपये के नोट के सर्कुलेशन की खबर आने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आधिकारिक वेबसाइट भारी ट्रैफिक का सामना कर रही है। इस वजह से वेबसाइट डाउन हो गई है।

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2,000 रुपये के करेंसी नोट कैसे बदलें?

  • आपको अपने बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये के बैंकनोट जमा करने होंगे या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदलना होगा।
  • आप पैसे को सामान्य तरीके से बैंक में जाकर बदल सकते हैं।
  • आप 23 मई, 2023 से अपने बैंक जाकर 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकते हैं
  • अभी तक देशभर के सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक नोट बदलने की अनुमति देंगे।
  • एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की सुविधा 23 मई, 2023 से आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में भी प्रदान की जाएगी।
    आरबीआई ने कब जारी किये थे नोट?
    आपको याद होगा कि आरबीआई ने नवंबर 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट निकाले थे। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि उस समय 500 और 1000 रुपये के नोट चलन से हटाए गए थे। साल 2016 में नोटबंदी के दौरान सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया था।
    30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर में रहेगा
    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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10 सवालों में समझिए RBI के इस आदेश के मायने…

  1. आरबीआई ने कहा क्या है?
    रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने कहा कि इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद 2018-19 में इसकी प्रिटिंग बंद कर दी गई थी।
  2. फैसला कब से लागू हो रहा है?
    RBI ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया है। यानी ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
  3. नोट बदलने के लिए क्या-क्या करना होगा?
    बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए 30 सिंतबर 2023 तक का समय है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है।
  4. 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
    लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।
  5. क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के नोट बदले जा सकते हैं?
    हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं।
  6. बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख सकता है?
    सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बनाकर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेनदेन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदल लें।
  7. यह फैसला किसने किया है और क्यों किया है?
    ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। ‘क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन-देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट (पेपर करेंसी) मिलें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है।
  8. इससे आम लोगों पर क्या असर होगा?
    जिसके भी पास 2 हजार का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 को नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है।
  9. क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?
    2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।
  10. किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​
    यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

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