गाइडलाइन: कोरोना ओमिक्रॉन को लेकर कल से प्रतिबंध लागू, पढ़ें दिशानिर्देश..

0

देहरादून: शासन से कोविड के नए वैरिएंट को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और सीएमओ को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सघन चेकिंग के आदेश, बचाव, नियंत्रण, रोकथाम और उपचार की तैयारियां पूरी रखने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडेय ने जारी की एडवाइजरी। आगे पढ़ें…

शासन द्वारा जारी आम जनता के लिए दिशा निर्देश
कोविड-19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ के नियत्रंण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।आदेश जारी किए गए। कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। इस सन्दर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2021 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देश के क्रम में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 709 / USDMA / 792 (2020), दिनांक 18 नवम्बर, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं…आगे पढ़ें…

यह भी पढ़ें: सावधान: कोरोना धीरे धीरे पकड़ रहा रफ्तार, सतर्क रहने की जरूरत। आज मिले 28 नए पॉजिटिव..

1- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 28 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-01) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
2- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 30 नवम्बर, 2021 (संलग्नक-02) के प्रावधानों का अनुपालन सभी सम्बन्धितों द्वारा किया जायेगा।
3- राज्य में टीकाकरण के कार्य में तेजी लाते हुए तथा कोविड संक्रमण की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था को सक्रिय तरीके से सभी क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।
4- राज्य के हवाई अड्डा / रेलवे स्टेशन / बार्डर चेक पोस्ट / पर्यटक स्थलों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर Covid Testing randomly किया जायेगा। Covid Test के दौरान Positive पाए जाने वाले व्यक्तियों को तुरन्त कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

यह भी पढ़ें: Viral: JCB में कर रहे थे ग्रैंड एंट्री, दूल्हा-दुल्हन की किस्मत निकली खराब गिरे औंधे मुंह। देखिए VIDEO..

5- सभी सार्वजनिक स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
6- कोविड 19 के New Variant (B.1.1.529) ‘Omicron’ से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
7- राज्य के समस्त महाविद्यालय, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में Covid Test किया जायेगा। Testing के दौरान Positive पाये जाने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को तत्काल कोविड प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।
8- राज्य के समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं Frontline Workers का Covid Test किया जायेगा।

यह भी पढ़ें: मौसम: 5 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, अब कड़ाके की ठंड का दौर होगा शुरू..

9- अंतर्राष्ट्रीय सीमा (नेपाल) पर आवाजाही के समय COVID Vaccination की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही राज्य के अन्दर प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर चेक पोस्ट पर Covid Test randomly किया जायेगा।
10- General Directives for COVID-19 Management: राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा :
i. सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी अनिवार्य होगी।
iii. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा। जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।
iv. सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा।

यह भी पढ़ें: प्रमुख औषधीय वनस्पतियों का भंडार है उत्तराखंड, पढ़ें इन बहुमूल्य वनस्पतियों के बारे में.. 

11- कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा: निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की अनुमति होगी..
i. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
ii. Persons with co-morbidities.
iii. गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।
12- दंड के प्रावधान: उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 ( Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। उपर्युक्त आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी होंगे।

यह भी पढ़ें: बड़ी खबर: मुख्यमंत्री ने किया देवस्थानम बोर्ड भंग। तीर्थ पुरोहित खुशी से झूमे, धामी का करेंगे कल भव्य स्वागत..

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

हिलवाणी में आपका स्वागत है |

X