ध्यान देंः यातायात नियम तोड़ने पर अब केवल चालान देकर नहीं छूटेगा पीछा, देखनी पडेगी 2 घंटे की फिल्म..
यातायात नियम तोड़ने पर अब केवल चालान भरकर पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। पुलिस की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सही से पाठ पढ़ाया जाएगा। जिससे लोग नियमों की गंभीरता को समझें और लगातार आ बढ़ रही शिकायतों को कम किया जा सके। यातायात नियम तोड़ने पर अब चालान भुगतने के साथ ही दो घंटे की फिल्म भी देखनी होगी। सड़क सुरक्षा जागरूकता पर बनी इस फिल्म में सोनू निगम और उदित नारायण ने गाने गाए हैं। शुक्रवार को फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रह्लाद कोंडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों को निर्देशित किया है। इसके तहत चालान भरकर व्यक्ति को छोड़ा नहीं जा सकेगा। उसे जागरूक भी करना होगा। पहले दो घंटे तक काउंसिलिंग की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। इसके लिए देहरादून पुलिस ने एक फिल्म बनवाई है। इसकी कहानी दून फिल्म स्कूल के राइटर एवं डायरेक्टर विमल पांडेय ने लिखी है। आरटीओ में यह फिल्म खासतौर पर रैश ड्राइविंग और स्टंट ड्राइविंग करने वालों को दिखाई जाएगी। शुक्रवार को फिल्म स्कूल में रोड सेफ्टी पर आधारित तैयार इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। फिल्म में सड़क जागरूकता के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। साथ ही गानों के माध्यम से नियमों के उल्लंघन से उनके और दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव भी बताए गए हैं।
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सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फिल्म तैयार करवायी गयी
यातायात पुलिस देहरादून ने आम जनता और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए एक पहल की है। देहरादून के पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे की और से आराघर चौक स्थित दून फिल्म स्कूल के फिल्म राइटर और डायरेक्टर विमल पांडेय के साथ समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता फिल्म तैयार करवायी गयी। तैयार की गयी फिल्म रोड सेफ्टी पर आधारित है। जिसके म्यूजिक डायरेक्टर व्यापक जोशी और मशहुर गायक कुमार सानू और उदित नारायण ने फिल्म में गानों को अपनी आवाज दी है।
पुलिस ने फिल्म के माध्यम से ये जागरुकता अभियान शुरू किया
यह जागरुकता फिल्म मनोरंजन के साथ- साथ सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों के प्रति जानकारी प्रदान करती है। दून फिल्म स्कूल उत्तराखण्ड का पहला यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड फिल्म स्कूल है, जो फिल्म इन्डस्ट्री के किसी भी क्षेत्र में जैसे फिल्म डायरेक्शन, सिनेमा, फोटोग्राफी, एक्टिंग, फिल्म एडिटिंग, साउण्ड रिकार्डिंग एवं साउण्ड डिजाइन और स्क्रिप्ट राइटिंग आदि की सुविधा प्रदान करता है। इस तरह पुलिस ने फिल्म के माध्यम से ये जागरुकता अभियान शुरू किया है।
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2 घण्टे तक रोड सेफ्टी फिल्म दिखाई जायेगी
पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि यदि कोई वाहन चालक का रश ड्राईविंग, स्टंट ड्राईविंग करते पकडा जाता है तो उसे 2 घण्टे तक ये रोड सेफ्टी फिल्म दिखाई जायेगी। इसके बाद ही उसके चालान का निस्तारण हो पायेगा। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात की समझ वाहन चालकों में विकसित करना है। पुलिस अधीक्षक यातायात ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सभी राज्य सरकार को निर्देशित भी किया गया है, जिस के लिए अगर किसी वाहन चालक का यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान बना दिया गया है तो इस चालान को आप हाथों-हाथ जुर्माना राशि भरकर नहीं जा सकेंगे।
जुर्माने से पहले दो घंटे की शिक्षा दी जाए
चालान भरने से पहले दो घंटे काउंसलिंग की जाएगी और रोड सेफ्टी यातायात नियमों को लेकर डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा जारी राज्य सरकार को निर्देश में यह स्पष्ट किया है तेज वाहन चलाने और लाल बत्ती का उल्लंघन करने पर, भार वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन भार वाहनों में यात्रियों का परिवहन करने पर, नशे में वाहन चलाने पर और वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने पर हर हालत में चालक का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाए। हेलमेट नहीं लगाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन चालक और पीछे बैठने वाली सवारी आदि यातायात के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने से पहले दो घंटे की शिक्षा दी जाए।
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