नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार शिफ्ट होने जा रहा हाईकोर्ट..
High Court going to shift from Nainital : उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी गौलापार शिफ्ट होने जा रहा है। इसके साथ ही इस स्थान के आसपास की भूमि खरीदने और बेचने पर भी रोक रहेगी। बता दे नियोजित विकास के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने वहां फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया। महायोजना बनने तक यह रोक रहेगी। वही महायोजना एक साल में बनकर तैयार हो जाएगी। नैनीताल शहर की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल न होने और शहर पर बढ़ते दबाव के चलते सरकार ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी गौलापार क्षेत्र की हेक्टेयर भूमि पर स्थापित करने का फैसला किया है।
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महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित | High Court going to shift from Nainital
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए वन भूमि की मंजूरी की प्रक्रिया गतिमान है। चूंकि उस क्षेत्र में विकास गतिविधियों जोर पकड़ेंगी, इसलिए नियोजित ढंग से विकास के लिए महायोजना तैयार होगी। इसलिए कैबिनेट ने महायोजना बनने तक फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया है। ये इलाके जहां भूमि की खरीद-फरोख्त पर रहेगी रोक, स्वीकार नहीं होंगे नक्शे – पूरब में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक -पश्चिम में गौला नदी के तट तक – उत्तर में गौला नदी से सटे ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक – दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से प्रारंभ होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक।
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