उत्तराखंड में आबकारी का यूटर्न, घर में बार खोलने का आदेश रद्द। जानें क्यों?
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उत्तराखंड में जन विरोध और आलोचना को देखते हुए आबकारी विभाग ने व्यक्तिगत बार लाइसेंस के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। यानी की अब घर में बार सजाने की अनुमति नहीं मिलेगी। घर में एक तरह से मिनी बार की अनुमति देना वाला आदेश निरस्त कर दिया गया है। मिनी बार को लेकर चौतरफा विरोध के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनभावना को समझा और उनके निर्देश पर आबकारी आयुक्त एचसी सेमवाल ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। ताकि यह संदेश न जाए कि सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, इसके पीछे की एक मंशा राजस्व बढ़ाने की थी। क्योंकि, आज भी तमाम लोग घर में अवैध तरीके से शराब का बड़ा स्टॉक रखते हैं।
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मिनी बार की हालिया सुविधा में एक लाइसेंसधारी व्यक्ति को घर में एक पेटी अंग्रेजी शराब, दो पेटी विदेश शराब, एक पेटी वाइन और एक पेटी बीयर रख सकता था। वहीं, पूर्व के नियम के अनुसार एक व्यक्ति घर में सिर्फ एक पेटी शराब अभी भी रख सकता है। हालांकि, इस नए नियम में मिनी बार खोलने की अनुमति पांच साल के इनकम टैक्स रिटर्न को आधार बनाया गया था। ताकि आयकर में बढ़ोत्तरी हो सके। इसके साथ ही अपना घर होने की शर्त या रजिस्टर्ड किराएनामे की शर्त भी जोड़ी गई थी। यह प्रयोजन राजस्व के दृष्टिगत किए गए थे। अलप समय में ही इस बार का लाइसेंस लेने वालों की अच्छी खासी संख्या हो गई थी।
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