उत्तराखंड के उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली झटका। जानें कितना आएगा बिल, कब तक होगी वसूली..
उत्तराखंड के लोगों की जेब पर एक और महंगाई का भार पड़ने वाला है। इस बार राज्य में बिजली की दरों में वृ्द्धि की गई है। राज्य में बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाने की बात कही गई थी। ऊर्जा निगम के बिजली बिलों में सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। आम जनता के साथ उद्योग, कामर्शियल समेत अन्य वर्गों के बिजली बिलों में एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक पांच पैसे से 86 पैसे प्रति यूनिट तक सरचार्ज के रूप में वसूला जाएगा। उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ताओं को साल में दूसरी बार महंगी बिजली का झटका लगा है। उपभोक्ताओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले ही महीने अप्रैल में महंगी बिजली का पहला झटका लगा था। यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली बिलों पर 6.5 फीसदी सरचार्ज लगा दिया है। यह सरचार्ज एक सितंबर से 31 मार्च 2023 के बीच उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। इसके तहत बीपीएल के करीब पांच लाख उपभोक्ताओं को छोड़कर बाकी 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को सात महीने तक सरचार्ज देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल 25 लाख 40 हजार बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें पांच लाख आठ हजार बीपीएल उपभोक्ता हैं। यूपीसीएल ने आयोग में 1355 करोड़ 41 लाख रुपये सरचार्ज से वसूली का प्रस्ताव दिया था, जिसके बदले में आयोग ने 380 करोड़ का सरचार्ज लगाने का फैसला सुनाया है।
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विद्युत नियामक आयोग ने दी मंजूरी
ऊर्जा निगम ने महंगी बिजली खरीद के रूप में पड़े 1355 करोड़ के भार की भरपाई सरचार्ज के रूप में करने की मांग विद्युत नियामक आयोग से की थी। आयोग ने लंबी चली सुनवाई प्रक्रिया के बाद सिर्फ 379 करोड़ ही सरचार्ज के रूप में वसूलने की मंजूरी दी। शेष 976 करोड़ की भरपाई अगले साल के खर्चे से होगी। सरचार्ज के रूप में ये वसूली आम जनता से एक सितंबर 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच बिजली बिलों से होगी। सिर्फ बीपीएल और स्नोबाउंड क्षेत्र वाले बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत दी गई है। अन्य सभी श्रेणियों में सरचार्ज के रूप में भार बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि नियामक आयोग में यूपीसीएल ने महंगी बिजली खरीद के घाटे से उबरने के लिए 1350 करोड़ रुपये सरचार्ज वसूली के तौर पर लेने की याचिका दायर की थी। इस याचिका के हिसाब से यूपीसीएल ने करीब 13 फीसदी सरचार्ज लगाने की मांग की थी। आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस पर जुलाई में जनसुनवाई की। सुनवाई के बाद बुधवार को सरचार्ज बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया गया।
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ऐसे समझें सरचार्ज की महंगाई
अगर किसी उपभोक्ता का बिल 100 यूनिट प्रतिमाह आता है तो उसे अब अपने बिल में पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी पहले उसका बिल का खर्च 290 रुपये आता था जो कि बढ़कर 295 रुपये हो गया है। 101 से 200 यूनिट बिल वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 25 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी अगर उनका बिल हर महीने का 420 रुपये का आता था तो वह अब बढ़कर 445 रुपये का आएगा। इसी प्रकार 201 से 400 यूनिट वालों को हर महीने 55 रुपये और 400 यूनिट से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 90 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देने होंगे। बता दें कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की श्रेणी में 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं पर पांच पैसे, 101 से 200 यूनिट तक 20 पैसे, 201 से 400 यूनिट तक 30 पैसे, 400 यूनिट से अधिक पर 35 पैसे प्रति यूनिट का भार बढ़ाया गया है। वहीं अघरेलू श्रेणी के चार किलोवॉट तक वाले बिजली उपभोक्ताओं पर 30 पैसे, 25 किलोवॉट और इससे अधिक वालों और एलटी और एचटी उद्योगों पर भी 62 पैसे प्रति यूनिट तक का भार बढ़ाया गया है। होर्डिंग विज्ञापन पर 86 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया है।
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घरेलू उपभोक्ताओं की नई दरें
श्रेणी- पहले- अब
बीपीएल – 01.65- 01.65
0-100 यूनिट- 02.90- 2.95
101-200 यूनिट- 04.20- 04.45
201-400 यूनिट- 05.80- 06.35
400 यूनिट से ऊपर- 06.55- 07.45
नोट : आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में।
अन्य श्रेणियों में कितनी होंगी दरें
श्रेणी- पहले- अब
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी- 06.73- 7.52
ट्यूबवेल (पीटीडब्ल्यू)- 02.19- 2.24
एलटी इंडस्ट्री- 06.39- 7.01
एचटी इंडस्ट्री- 06.43- 7.05
मिक्स लोड- 06.08- 6.81
रेलवे- 06.59- 7.23
नोट : आंकड़े रुपये प्रति यूनिट में।
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