Citizen Rights In Motor Vehicle Act: ट्रैफिक पुलिस निकाले वाहन की चाबी… या निकाल दे हवा! जानें क्या कहता हैं नियम..

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Traffic Rules. Hillvani News

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Citizen Rights In Motor Vehicle Act: सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों ( Traffic Rules) का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना भी वसूल सकती है। वहीं चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाई करती है, जिनकी इजाजत नहीं है। कई बार आपने देखा या सुना होगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा चालक के वाहन की चाबी या हवा निकाल दी गई। ऐसा करना क्या सही होता है? बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि वाहन चेकिंग के दौरान या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से यातायात पुलिस गाड़ियों को रोक लेते हैं, फिर वह नियमों का उल्लघंन करने पर चालान काटते हैं। ट्रैफिक नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, लेकिन कई ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है और गाड़ी को किनारे लगाने के लिए कहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना क्या सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम बताए गए हैं।

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क्या चाबी या हवा निकालना सही है? Citizen Rights In Motor Vehicle Act
मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही आपकी गाड़ी का हवा निकालने का अधिकार है। एक्ट में इससे संबंधित किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अगर पुलिसकर्मी आपको रोके तो आप रुकिए। अगर ट्रैफिक पुलिस के जरिए वाहन की चाबी निकाली जाती है तो उसका वीडियो बनाइए और सबूत के साथ बड़े अधिकारियों से संपर्क कीजिए।
कौन जारी कर सकता है चालान। Citizen Rights In Motor Vehicle Act
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है। इसके अलावा, ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास ही मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार होता है। वहीं, उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए होता है।

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इन बातों का भी रखें ध्यान। Citizen Rights In Motor Vehicle Act
1- अगर आप कोई यातायात नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है तो उस दौरान यह जरूर देखें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो। इनमें से कुछ नहीं होने पर पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती है।
2- अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है तो उससे मौके पर रसीद लेना नहीं भूलें। अगर पुलिसकर्मी द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है तो आपको चालान अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। बिना रसीद के किसी भी तरह का कोई कानूनी लेन-देन नहीं होता है।
3- अगर आप अपने वाहन में बैठे हैं और आपकी कार गलत जगह पर खड़ी है तो इस स्थिति में पुलिस आपके वाहन को Tow यानी उठा कर नहीं ले जा सकती है।
4- जब ट्रैफिक पुलिस आपका चालान जारी करता है और उस दौरान आपके पास जुर्माना नहीं है तो उसे आप बाद में जमा कर सकते हैं। इस स्थिति में कोर्ट की तरफ से चालान जारी किया जाता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस अफसर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है।

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