DL बनाने के नियम में बदलाव, इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर अब नहीं मिलेगा लाइसेंस..

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Changes in the rules for creating DL. Hillvani News

Changes in the rules for creating DL. Hillvani News

प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों को लाइसेंस बनवाने के लिए अब आरटीओ दफ्तर जाना होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट के आधार पर डीएल बनाने की व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले दिनों यह व्यवस्था लागू की थी कि मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से एक माह का कोर्स करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके आधार पर सीधे दो पहिया और चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवा सकेंगे। इसमें दो पहिया को लेकर देशभर से आई शिकायतों के बाद एक्ट में संशोधन किया गया है। अब दो पहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ में टेस्ट देना होगा। हालांकि चार पहिया वाहन के लिए मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू है।

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उत्तराखंड में 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
प्रदेश में परिवहन विभाग के 49 मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। इनमें से देहरादून और हल्द्वानी में दस-दस, टिहरी में एक, हरिद्वार में छह, पौड़ी और कोटद्वार में तीन-तीन, रुद्रप्रयाग में दो, कर्णप्रयाग में एक, ऊधमसिंह नगर में तीन, काशीपुर व चंपावत में दो-दो, अल्मोड़ा, बागेश्वर में एक-एक और पिथौरागढ़ में चार सेंटर शामिल हैं।

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