इनकम टैक्स रिटर्न की 31 जुलाई आखिरी तारीख वरना भरना होगा भारी जुर्माना, ऐसे भरें ITR..
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। ऐसे में अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 में बिना पेनाल्टी के आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई, 2023 तक इस काम को कर लें। नौकरीपेशा व्यक्ति से लेकर फ्रीलांसर और बिजनेस करने वाले सभी लोगों के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अभी तक निर्धारित तिथि बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है। संभवत इस बार तिथि न बढ़े, क्योंकि सीबीसीटी ने जनवरी में ही वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फार्म अधिसूचित कर दिया था। देश भर में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए गुरुवार तक दो करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुकी थी। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
यह भी पढ़ेंः CM धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया निरीक्षण। आपदा क्षेत्र किया घोषित, बिजली बिल भी माफ..
कौन से दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत
आईटीआर फाइल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम चुन रहे हैं। भारत में फिलहाल दो तरह की टैक्स रिजीम है। पहला ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) है और फिर न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime)। ऐसे में अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स रिजीम का चुनाव करें। इसके अलावा आईटीआर फाइल करते वक्त जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसमें पर्सनल डीटेल्स, टैक्स स्टेटमेंट, निवेश और इनकम प्रूफ (Income Proof) की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको कंपनी का फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, पैन कार्ड, आधार कार्ड और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत आपको पड़ेगी।
यह भी पढ़ेंः केदारनाथ धाम पहुंचकर आयुक्त गढ़वाल मंडल ने पुनर्निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण..
कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनें?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग कैटेगरी के लोगों के लिए कई तरह का आईटीआर फॉर्म जारी करता है। आईटी डिपार्टमेंट ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 में से कोई भी फॉर्म आप अपनी इनकम के हिसाब से चुन सकते हैं।
आईटीआर वेरिफिकेशन जरूर करें
पहली बार आईटीआर दाखिल करने वाले लोग अक्सर इसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर को पूरा नहीं माना जाता है। अगर आप इस काम को आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर नहीं करते हैं तो इस आईटीआर को अमान्य माना जाएगा। ध्यान रखें कि अगर आप 31 जुलाई, 2023 तक आईटीआर फाइल करने का काम नहीं करते हैं तो आपको 1 अगस्त, 2023 से 1,000 या 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 5 लाख रुपये से नीचे इनकम वाले लोगों को 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये बतौर जुर्माना देकर आईटीआर फाइल करना पड़ेगा।
यह भी पढ़ेंः Ankita Murder Case: अब इन्हें सौंपी गई अंकिता भंडारी मर्डर केस की कमान, आदेश जारी..
करदाता ऐसे भर सकते हैं अपना आईटीआर
1- आईटीआर दाखिल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें।
2- यदि अकाउंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें ई- फाइल का विकल्प चुनें।
3- फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें । असेसमेंट ईयर चुने।
4- आपको ऑनलाइन आईटीआर भरने के लिए पर्सनल विकल्प में जाना है। इसे करने के बाद आपको सबसे जरूरी उचित फॉर्म को सलेक्ट करना है।
5- अगर आप एक सैलरीड क्लास से हैं तो आईटीआर-1 फॉर्म चुनें। सैलरीड टैक्सपेयर को पहले से ही भरा हुआ फॉर्म मिल जाएगा।
6-यहां आप सैलरी स्लिप, फॉर्म-16, एआईएस और 26एएस से डाटा मिलाएं।
7- रिटर्न क्लेम करने से पहले अपनी बैंक की जानकारी को जांचें।
8- सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए आईटीआर सबमिट कर दें।
9- 30 दिन बाद आईटीआर को ई-वेरिफाई करें।
यह भी पढ़ेंः मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु का कार्यकाल बढ़ा, केंद्र ने जारी किया आदेश..