UKSSSC भर्ती घपले के 4 आरोपियों की जमानत खारिज तो 3 को मिली राहत, अबतक 21 को मिल चुकी है जमानत..

3 accused of UKSSSC recruitment scam got bail. Hillvani News
उत्तराखंड के चर्चित यूकेएसएसएससी भर्ती घपले में कोर्ट ने चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जबकि तीन आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। जिन आरोपियों की जमानत खारिज की गई है उनमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-यूकेएसएसएससी (UKSSSC) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरबीएस रावत और तत्कालीन सचिव एमएस कन्याल शामिल हैं। संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घपले में एसटीएफ ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसमें से 21 आरोपी कोर्ट से जमानत पा चुके हैं। सोमवार को आरोपी फिरोज हैदर और हिमांशु कांडपाल की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों से एसटीएफ ने कुछ भी ठोस सबूत बरामद नहीं किए। साथ ही, इन दोनों का भर्ती घपले से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन, कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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3 आरोपियों को मिली राहत
सोमवार को कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार, मनोज जोशी और संजीव चौहान को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत के लिए एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो-दो जमानती प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही इनके देश छोड़ने पर प्रतिबंध भी रहेगा।
कोर्ट में कहा-झूठा फंसाया गया
भर्ती घपले में आरोपी डॉ. आरबीएस रावत और तत्कालीन सचिव डॉ. एमएस कन्याल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपियों की ओर से तर्क दिया गया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया। पुलिस तफ्तीश और अभियोजन की दलीलों के बाद स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के जज चंद्रमणि राय ने दोनों की जमानत नामंजूर कर दी।
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