उत्तराखंडः 2023 से यह वाहन होंगे सड़कों से बाहर, अनुपालन न करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। आदेश जारी..
उत्तराखंड के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। आरटीओ ने देहरादून में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो-विक्रम को सड़कों से बाहर करने का फैसला लिया है। देहरादून आरटीओ ने इसके लिए ऑटो चालकों को अल्टीमेटम देते हुए आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 10 साल पुराने डीजल वाले ऑटो-विक्रम 31 दिसम्बर 2023 के बाद नहीं चलेंगे। जिसके आदेश जारी कर दिए गए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जारी आदेश में लिखा है कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनांक 01.11.2022 के मद संख्या 7 (अ) में (डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों से सम्बंधित ) प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यालय के यह संज्ञान में आया है कि कतिपय(कुछ) व्यक्तियों द्वारा भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है।
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प्राधिकरण ने साफ किया है कि दिनांक 31.03.2023 के पश्चात देहरादून केंद्र, हरिद्वार केंद्र, ऋषिकेश केंद्र, रुड़की केंद्र, डोईवाला केन्द्र, डोईवाला ग्रामीण केंद्र एवं बड़ोंवाला केंद्र हेतु जारी परमिटों से आच्छादित 10 वर्ष से अधिक पुराने केवल डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों का संचालन अनुमन्य नहीं किया जाएगा तथा दिनांक 31.12.2023 के पश्चात समस्त डीजल चलित ऑटो एवं विक्रम वाहनों का संचालन प्रतिबन्धित कर दिया जाएगा। इससे पहले आरटीओ ने सभी ऑटो और विक्रम मालिकों को अल्टीमेटम देते हुए अपने गाड़ियों को 31 जनवरी 2023 तक नए नियमों के तहत पेपर बनवाने, गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करने, बीएस 6 मानकों की गाड़ियों के ही परमिशन का अनुपालन करवाना शुरू कर दिया है। ऐसा न करने पर वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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