उत्तरकाशी और दून में महापंचायत करने की अनुमति नहीं। धारा 144 लगाने की तैयारी, होगा मुकदमा दर्ज..
पुरोला में महापंचायत की अगुवाई को लेकर प्रधान संगठन पुरोला बैकफुट पर आया। प्रधान संगठन पुरोला ने बीते सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर महापंचायत करने की सूचना एसडीएम पुरोला को दी थी। वहीं अब ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अंकित रावत ने आज मंगलवार को एसडीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि महापंचायत को लेकर प्रधान संगठन किसी प्रकार की अगुवाई नहीं करेगा। ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय हित में वह जनता के साथ हैं। साथ ही महापंचायत में अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है। तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। प्रधान संगठन का अभद्रता करने वालों से कोई नाता नहीं रहेगा। कानून का उल्लंघन करने वाले की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
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महापंचायत की तो मुकदमा दर्ज होगा
वहीं विश्व हिन्दू परिषद ने पुरोला में महापंचायत की सूचना ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को दी है। वहीं जिला मुख्यालय में भी हिन्दू परिषद के नेताओं का आने की संभावना है। जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि महापंचायत को लेकर किसी भी संगठन को अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 लागू की जाएगी। जिसकी लगभग पूरी तैयारी कर दी गई है। एसपी ने कहा की जो भी महापंचायत करने की कोशिश करेगा। उसके खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं भविष्य ने उस संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने कहा पुरोला में हालात सामान्य है। कुछ लोग भ्रामक स्थिति बना रहे हैं।
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देहरादून में होने वाली महापंचायत पर SSP की दो टूक
मुस्लिम समुदाय की ओर से 18 जून को प्रस्तावित महापंचायत को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि यदि किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग महापंचायत को लेकर सक्रिय हैं। उनसे बातचीत की जा रही है, उनको भी नियम कानून और एसओपी के बारे में बताया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से यदि कहीं पर शांति भंग होती है तो जो प्रमुख लोग हैं। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे अपील की जा रही है कि किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की अनुमति नहीं होगी। सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि इससे पहले मुस्लिम समुदाय की ओर से 14 जून को भानियावाला में महापंचायत प्रस्तावित थी। आयोजकों से अधिकारियों ने बात कर ली, जिसके बाद महापंचायत को रद्द कर दिया गया हैं।
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52 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा पत्र
उत्तरकाशी पुरोला में उपजे विवाद को लेकर 52 पूर्व नौकरशाहों ने मुख्य सचिव और डीजीपी को एक खुला पत्र लिखा है। जिसमें राज्य में सांप्रदायिक स्थिति पर तत्काल कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया है। अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के पूर्व नागरिक सेवक रहे इस 52 पूर्व नौकरशाहों के समूह ने चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड में विकसित हो रही स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा गया गया है कि 15 जून 2023 को पुरोला शहर में आयोजित किए जाने वाले महापंचायत और 20 जून 2023 को टिहरी में आयोजित होने वाले रैली और “चक्का जाम” कार्यक्रम, दोनों खुलेआम प्रदेश से मुसलमानों को निकालने के आह्वान के साथ जुड़े हुए हैं।
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पत्र में अनुरोध किया कि इन तार्किक, साम्प्रदायिक या धमकी भरे कार्यक्रमों को इन तारीखों या अन्यथा किसी भी तारीख पर नहीं होने दिया जाए। कहा कि राज्य पुलिस और प्रशासन संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्देशों के अनुसार काम करते हैं और नफरत भाषण और गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसलिए ऐसे नफरत फैलाने वाले आयोजनों पर रोक लगनी जरूरी है। नौकरशाहों आगे लिखा है कि हमने देखा है कि इन कार्यक्रमों के साथ-साथ क्षेत्र में एक साम्प्रदायिक अभियान का उदय हुआ है, जिसमें 12 शहरों में बाजार बंद करने के आह्वान और मुसलमानों के खिलाफ रैलियों और नफरत भाषण शामिल हैं, जो पहले से ही पुरोला शहर से 28 मई को 42 मुसलमान परिवारों की रिपोर्ट हैं।
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