ध्यान देंः डाकघर के खाताधारक 3 बार से अधिक ट्रांजेक्शन न करें, ऐसा करने पर लगेगा चार्ज। पढ़ें ये नए अपडेट..
डाकघर के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब तीन बार से अधिक ट्रांजेक्शन करने पर डाकघर के खाताधारकों को भी चार्ज लगेगा। नई व्यवस्था आगामी 15 जून से प्रभावी होगी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम (ईपीएस) के जरिये यदि राशि की निकासी या जमा की जाती है, तो अब महीने में केवल तीन ट्रांजेक्शन तक फ्री सुविधा मिलेगी। चौथे ट्रांजेक्शन पर खाताधारकों को चार्ज लगेगा।
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दरअसल, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक (आइपीपीबी) के जरिए दो साल पहले कोविड के दौरान आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इपीएस योजना शुरू की गई थी। इसमें किसी भी बैंक के खाताधारकों को घर बैठे 10 हजार रुपये तक बायोमेट्रिक सिस्टम से आधार नंबर के जरिए निशुल्क राशि निकालने की सुविधा दी गई थी, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए अब इस सिस्टम के जरिए पैसे की निकासी या जमा की जाएगी तो महीने में केवल तीन ट्रांजेक्शन तक फ्री सुविधा मिलेगी।
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चौथे ट्रांजेक्शन पर खाताधारकों को लगेगा चार्ज
डाक विभाग के अधिकारी के अनुसार आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इपीएस के जरिए महीने में चौथे ट्रांजक्शन पर चार्ज 20 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना होगा। खाताधारकों को मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए भी तीन बार फ्री सेवा रहेगी और चौथे बार में पांच रुपये और जीएसटी चार्ज कटेगा।
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कोरोना के दौरन शुरू की गई इपीएस सिस्टम सेवा
कोरोना के दौर में भीड़ नहीं हो और घर बैठे राशि निकाली जा सके इसके लिए इपीएस सिस्टम शुरू किया था, जिसका सबसे अधिक लाभ बुजुर्गों-दिव्यांगों को मिल रहा था। बायोमेट्रिक सिस्टम से आधार नंबर के जरिए निशुल्क पैसे निकालने की सुविधा से ग्रामीण इलाके के लोगों को काफी सहूलियत होती है। लोगों को लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। डाकिया घर पहुंचता है और खाताधारक के आधार नंबर से आनलाइन ट्रांजेक्शन कर भुगतान करता है। एक दिन में 10 हजार ही निकालने की सुविधा इपीएस सिस्टम के मिलती है, लेकिन अब नई व्यवस्था 15 जून से प्रभावी हो जाएगी।
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