सरकार ने गाड़ी के टायर से जुड़ा नियम भी बदला, 1 अक्टूबर से होगा लागू….
सरकार व्हीकल को सेफ बनाने के लिए ब्रेक, सेंसर, एयरबैग्स जैसे कई नियम बना चुकी है। अब इस दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल गाड़ी के टायरों के डिजाइन में बदलाव को मंजूरी दी गई है। जिसे 1 अक्टूबर से नए डिजाइन के अनुसार बनाया जाएगा। अगले साल 1 अप्रैल से गाड़ियों की बिक्री नए टायरों के साथ ही की जाएगी। टायरों के डिजाइन पर नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे। नए स्टैंडर्ड C1, C2, और C3 कैटेगरी के टायर्स पर लागू होंगे। टायर के डिजाइन के नए नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होंगे। C1, C2, और C3 कैटेगरी के टायर्स के लिए AIS-142:2019 स्टेज 2 अनिवार्य है। 1 अप्रैल, 2023 से नए व्हीकल में इस तरह के टायर्स का होना अनिवार्य होगा। ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड (AIS) के अनुसार व्हीकल के टायर्स की क्वालिटी और डिजाइन अब AIS -142:2019 के अनुसार होगी।
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क्या है C1, C2 और C3?
टायर्स को तैयार करने के लिए अभी 3 कैटेगरी C1, C2 और C3 हैं। पैसेंजर कार के टायर की कैटेगरी C1 कही जाती है। C2 का मतलब छोटे कमर्शियल व्हीकल और C3 यानी हैवी कमर्शियल व्हीकल के टायर की कैटेगरी होती है। अब से इन सभी कैटेगरी के टायर्स पर ऑटोमोटिव इंडियन स्टैंडर्ड (AIS) के दूसरे स्टेज के कुछ नियम और पैरामीटर्स अनिवार्य रूप से लागू होंगे। इन पैरामीटर्स में रोलिंग रेजिस्टेंस, वेट ग्रिप और रोलिंग साउंड एमिशन्स जैसी बातों का ध्यान रखा जाएगा।
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टायर्स के लिए शुरू होगा स्टार रेटिंग सिस्टम
नए टायर्स को सड़क के बेहतर वेट ग्रिप, गीली सड़क पर पकड़ और तेज स्पीड पर कंट्रोल के साथ-साथ वाहन चलाते समय होने वाले शोर को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित बनाया जाएगा। इससे ग्राहक जान पाएंगे हैं कि खरीदते समय टायर कितना सुरक्षित है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय भी जल्द ही टायरों के लिए स्टार रेटिंग शुरू करने जा रहे हैं। रेटिंग ग्राहक को उसके उपयोग के अनुसार सबसे अच्छा और सबसे सुरक्षित टायर चुनने में मदद करेगी।
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कार में अब 6 एयरबैग्स भी जरूरी
सरकार यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी वाले वाहनों में कम-से-कम छह एयरबैग (Car Airbags) अनिवार्य करने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने अपने ट्वीट में कहा था कि वाहनों में सवार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ानी होगी। उन्हें आठ सवारियों तक की क्षमता वाले वाहनों में न्यूनतम छह एयरबैग लगाने को कहा जाएगा। गडकरी के मुताबिक, आठ सवारियों वाले वाहनों में छह एयरबैग को अनिवार्य किए जाने के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को उन्होंने मंजूरी दे दी है।
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