उत्तराखंड: ध्यान दें..पेंशन के नियम बदले, 1 अप्रैल से होंगे लागू। यह काम नहीं किया तो रुक जाएगी रकम..
समाज कल्याण विभाग ने पेंशन लिए नियम बदल दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। नए नियमों सख्ती से 01 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की सभी पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी..
समाज कल्याण व जनजाति कल्याण विभाग की विधवा, वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, तीलू रौतेली, परित्यक्ता, बौना पेंशन के साथ शादी, दिव्यांग भरण पोषण योजना को अभी ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन का भी विकल्प है। दिसंबर से ऑनलाइन विकल्प शुरू होने के बाद विभाग को 520 से ज्यादा आवेदन मिले। इस कारण विभाग ने एक अप्रैल से सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड: महिला इंजीनियर कर्मियों के हवाले होंगे पावर स्टेशन, इनकी भी होगी तैनाती..
अपर निदेशक एनस डुंगरियाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आवेदक विभागीय पोर्टल के साथ अपणि सरकार या उमंग एप के जरिए खुद या सीएससी के जरिए आवेदन कर सकता है। अब तक ऑफलाइन आवेदनों को सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय के स्तर पर ऑनलाइन फीड किया जाता था। आदेश में स्पष्ट है कि अब तक प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन को हर हाल में 31 मार्च तक फीड कर दिया जाए, इसके बाद ऑफलाइन आवेदन का विकल्प नहीं रहेगा।
यह भी पढ़ें: चारधाम यात्राः व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड अनिवार्य, इस दिन से करें अप्लाई…