अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम, जानें…

0

Uttarakhand News: प्रदेश में अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए नए नियम बनाए जा रहे है। बताया जा रहा है कि अब आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य होगा। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पतालों का पंजीकरण आयुर्वेद कार्यालय में कराए जाएंगे। इतना ही नहीं प्रदेश में आयुर्वेदिक डायटिशियन का कोर्स भी शुरू किया जाएगा।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड बोर्ड की अहम बैठक हुई है। बैठक में आयुर्वेदिक से संबंधित कई अहम निर्णय लिए गए। तो वहीं कई सदस्यों की नियुक्ति भी की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में नए निर्णयों के तहत अब उत्तराखंड में आयुर्वेदिक दवाओं को बेचने के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसी का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ ही क्षार सूत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, मर्म चिकित्सा सहायक, आयुर्वेदिक ब्यूटीकेयर, आयुर्वेदिक डायटिशियन आदि के कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई। इसी दौरान एलोपैथिक और होम्योपैथिक के अनुसार आयुर्वेदिक तथा यूनानी फार्मिसिस्टो के लिए औषधि बिक्री हेतु लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। गौरतलब है प्रदेश में आयुर्वेद के नाम पर बहुत कुछ बेचा जा रहा है ऐसे मे ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है।

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हिलवाणी में आपका स्वागत है |

X