उत्तराखंड में नाईट कर्फ्यू हुआ समाप्त, ये खुले ये अभी भी रहेंगे बंद..
उत्तराखंडः राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी देखी जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमित मरीजों के मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोनावायरस के मामले को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। हालांकि कुछ प्रतिष्ठानों को अभी भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई आदेश के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश के कुछ प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यही नहीं उत्तराखंड शासन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन कराया जाएगा।
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शासन की ओर से जारी एसओपी
1- राज्य में नाईट कर्फ्यू को समाप्त किया गया है।
2- राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे।
3- राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।
4- राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।
5- समस्त सामाजिक / खेल गतिविधियां / मनोरजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।
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6- राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
7- होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी।
8- जो गतिविधियां, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबन्धित हैं, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
9- राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय (कक्षा-1 से 12 तक), विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक प्रचलन विधि के अनुसार संचालन किया जायेगा एवं सम्बन्धितों द्वारा उक्त मानक प्रचलन विधि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10- राज्य में सभी आगनबाडी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
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11- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
12- सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य के समस्त कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।
13- वैक्सीनेशन: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का कोविड वैक्सीनेशन दूसरे डोज का शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
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