उत्तराखंडः मां की घिनौनी करतूत। 12 साल की बेटी की कराई 2 शादी, दूसरा पति 36 साल का हुई गर्भवती..
कहते हैं मां बच्चे का रिश्ता सबसे अटूट और कोमल होता है, लेकिन उत्तराखंड में एक मामला प्रकाश में आया है जहां एक मां ने अपनी 12 साल की बेटी की दो बार शादी करवा दी। जानकारी के अनुसार किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में पहला विवाह धारचूला में कराया था और फिर उसके बाद धारचूला में ही दूसरी शादी करवाई। 12 साल की उम्र में बेटी की दो बार शादी कराने वाली मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग के पति को सोमवार को ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
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मां की घिनौनी करतूत से कोख शर्मसार
12 साल की नाबालिग किशोरी की मां और सौतेले पिता ने जून 2021 में पहला विवाह धारचूला में ही कराया था। पति की मारपीट से भयभीत किशोरी मायके चली गई थी। जिसके बाद किशोरी की मां ने उसका दूसरा विवाह 36 साल के व्यक्ति के साथ करा दिया। धारचूला क्षेत्र निवासी जिस किशोरी की 36 वर्षीय व्यक्ति के साथ शादी कराई गई यह उसकी दूसरी शादी थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा नौ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच चल रही है।
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दो माह की गर्भवती है किशोरी, पुनर्वास केंद्र में रखा
12 साल की नाबालिग किशोरी दो माह की गर्भवती है जिसको अभी पुनर्वास केंद्र में रखा गया है। धारचूला क्षेत्र निवासी 12 साल की किशोरी का दूसरा विवाह सात माह पूर्व 36 साल के व्यक्ति के साथ हुआ था। पता चलने पर बाल विकास विभाग ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपी थी। राजस्व पुलिस से मामला महिला हेल्पलाइन के पास आया था। इस मामले में पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच कर रही महिला हेल्पलाइन प्रभारी एसआई रेनू ने नाबालिग के पति को गिरफ्तार किया। एसआई रेनू ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है।
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एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया
वहीं बेड़ीनाग तहसील क्षेत्र में ही एक अन्य मामले में पुलिस ने नाबालिग का विवाह रुकवाया है। बाल विकास अधिकारी ने दिगतोली गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ बेड़ीनाग थाने में शिकायत की। कहा कि व्यक्ति अपने बेटे की शादी बगीचा निवासी नाबालिग लड़की से करा रहा है। एसपी लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार थानाध्यक्ष हेम तिवारी, हाईवे पेट्रोल यूनिट प्रभारी रविंद्र पांगती और अन्य पुलिसकर्मियों ने लड़के के घर जाकर दोनों परिवारों की काउंसिलिंग की और बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी दी। बताया कि नाबालिग का विवाह कानूनन अपराध है। दोनों परिवारों के गलती स्वीकारते हुए लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करने संबंधी सहमति पत्र दिया।
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