नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानें

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सुनवाई का अवसर दिए बिना बस्तियों को तोड़ा जाना न्यायोचित नहीं: उच्च न्यायालय

उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त को नैनीताल जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों का अपहरण, चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में री-पोलिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आयोग के द्वारा दायर शपथपत्र पर एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 सिंतबर की तिथि नियत की है।

आज मामले की सुनावई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंजपीठ में हुई। मामले को लेकर दायर याचिका पर कहा गया कि एक मतपत्र में छेड़छाड़ हुई है। उसके क्रमांक 1 में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया।

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