ध्यान देंः नई गाड़ी खरीदी है? यह नया नियम पढ़ लीजिए, वरना फंस जाएंगे। यह काम पड़ेगा महंगा..

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चमचमाती दोपहिया व चौपहिया वाहन पर कागज से टेम्‍प्रेरी रजिस्‍ट्रेशन नंबर चिपकाकर घूमना महंगा पड़ेगा। अब शोरूम से वाहन निकालकर दो-तीन महीने तक नंबर प्लेट न लगवाने वाले व्यक्तियों पर भी अब यातायात पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे वाहनों का यातायात पुलिस चालान काट रही है। पुलिस की ओर से शोरूम संचालक व प्रबंधक पर भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस की ओर से चलाए इस विशेष अभियान के तहत पहले दिन 15 वाहनों के चालान किए गए। एसपी यातायात अक्षय कोंडे ने बताया कि राजधानी देहरादून में कुछ लोग अपने दोपहिया व चौपहिया वाहन को दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाकर संचालित कर रहे हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति नया वाहन खरीदने के दो-तीन महीने बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की ओर से यातायात नियमों का उल्लंघन कर अपराध किया जा रहा है।

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15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान
यातायात पुलिस ऐसे वाहनों के विरुद्ध रविवार से 15 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। बिना नंबर प्लेट व दोषपूर्ण नंबर प्लेट के वाहन संचालित करना अपराध की श्रेणी में आता है। शोरूम संचालक और प्रबंधकों को भी नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही है कि सुधार न होने पर व्यवसाय प्रमाण पत्र निलंबित करते हुए शोरूम बंद भी किया जाएगा। साथ ही शोरूम संचालक व प्रबंधकों से अपील की गई है कि खरीदे जा रहे वाहनों को स्थायी नंबर आवंटित कराने के बाद ही वाहन स्वामी को उपलब्ध कराया जाए। वाहन स्वामी व चालक बिना नंबर प्लेट के वाहन का संचालन न करें।

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रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री ने नियम बदले
बता दें कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍ट्री ने नियम बदल दिए हैं। 11 कैटेगरीज की गाड़‍ियों पर रजिस्‍ट्रेशन नंबर दिखाने के लिए इस्‍तेमाल बैकग्राउंड और अल्‍फान्‍यूमरिक डिटेल्‍स के कलर कोड पर विस्‍तृत गाइडलाइंस जारी की हैं। लिस्‍ट में दो नई चीजें जुड़ी हैं- टेम्‍प्रेरी नंबर प्‍लेट्स वाली गाड़‍ियां और डीलर के पास मौजूद गाड़‍ियां। सेंट्रल मोटर वेहिकल्‍स रूल्‍स (CMVR) में चेंज करते हुए नंबर प्‍लेट को लेकर कई तरह के नियम स्‍पष्‍ट किए गए हैं।
पेपर पर लिख चिपकाई नंबर प्‍लेट से क्‍या परेशानी?
ट्रांसपोर्ट विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, अपराधी अक्‍सर टेम्‍प्रेरी नंबर प्‍लेट वाली गाड़‍ियों का इस्‍तेमाल क्राइम के लिए करते हैं। पेपर पर लिखकर चिपकाए गए नंबर को थोड़ी सी दूर से देखना भी मुश्किल हो जाता है। उन्‍हें निकालना भी बहुत आसान होता है। इसी वजह से नियमों में बदलाव किए गए ताकि रोड पर क्राइम को कंट्रोल किया जा सके।

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क्‍या हैं नंबर प्‍लेट से जुड़े नियम?
कानून साफ कहता है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और अरबी के अंकों के अलावा नंबर प्‍लेट पर किसी और का इस्‍तेमाल नहीं होगा। प्‍लेट पर कुछ और लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग Dad’s Gift, Cool Dude और अपनी जाति, पेशे का नाम तक नंबर प्‍लेट पर लिखवा देते हैं, ऐसा करना गैरकानूनी है। नंबर प्‍लेट पर क्षेत्रीय भाषा में रजिस्‍ट्रेशन नंबर पर नहीं डाला जा सकता। एक अधिकारी के मुताबिक, ‘राज्‍यों की तरफ से नीलाम होने वाले वीआईपी रजिस्‍ट्रेशन नंबर्स को भी इन नियमों का पालन करना होता है।’
क्‍यों जरूरी है नंबर प्‍लेट्स का एक जैसा होना?
CMVR में नंबर प्‍लेट पर लिखे जाने वाले अक्षरों और अंकों की लंबाई-चौड़ाई भी तय है। दो और तीन पहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सारी गाड़‍ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिलमीटर, मोटाई 10mm और स्‍पेस 10mm होना चाहिए। एक अधिकारी ने बताया कि “नंबर प्‍लेट्स में एकरूपता कानून के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिंग नंबर प्‍लेट रीडर्स वाले कैमरा नियमों का पालन न करने वाली नंबर्स प्‍लेट्स वाली गाड़‍ियों का नंबर नहीं पढ़ सकते।”

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