उत्तराखंडः यहां पटाखे बेचने पर लगी पाबंदी, जिला प्रशासन ने जारी किए सख्त निर्देश..
Firecrackers banned in Haldwani : हल्द्वानी शहर से पहाड़ से लेकर मैदान तक पटाखों का कारोबार होता है. हल्द्वानी में पटाखों का बड़ा व्यापार होता है. लेकिन ऐसे में जिला प्रशासन ने हल्द्वानी पटाखे बेचने वालों को सख्त हिदायत दी है कि बिना लाइसेंस और आबादी वाले क्षेत्र में पटाखे बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह द्वारा पटाखे को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. हल्द्वानी बाजार के भीतर इस बार पटाखा बाजार नहीं लगेगा पुलिस और प्रशासन ने यह तय किया है. साथ ही आतिशबाजी के लिए प्रशासन और अग्नि शासन विभाग मिलकर एक साथ तय करेंगे. साथ ही आतिशबाजी केवल दीपावली से 3 दिन पूर्व बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी.
अग्निशमन विभाग से NOC के बाद ही दी जाएगी पटाखे बेचने की परमिशन | Firecrackers banned in Haldwani
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि पटाखे के जो भी भंडारण है वह शहर से बाहर होंगे इसके अलावा उनके पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना जरूरी है सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा है कि जिला अधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर और उसके आसपास सभी पटाखा बेचने वाले होलसेलर दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर उन्हें पटाखा हटाने के लिए निर्देश दिए गए थे. जिनकी दुकान पटाखे से खाली कर दी गई है. वही अब दीपावली से 3 दिन पूर्व प्रशासन तय करेगी आतिशबाजी का बाजार कहां लगेगा और अग्निशमन विभाग सहित अन्य विभागों की NOC के बाद ही पटाखे बेचने की परमिशन दी जाएगी. बता दे की हल्द्वानी शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है इसी कारण आज के दृष्टि से शहर अति संवेदनशील है. वही पूर्व में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी है ऐसे में जिला प्रशासन इस बार पटाखों का कारवार करने वाले शिक्षक की नियमों का पालन करवा रहा है.
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