वाहन चालक हो जाएं सावधान, प्रेशर हार्न का किया प्रयोग तो कटेगा चालान…
Dehradun News: जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत संचालित ऐसे वाहन जिनके द्वारा प्रेशर हार्न का प्रयोग किया जा रहा है उनके विरुद्ध यातायात पुलिस कार्यवाही हेतु प्रयासरत है । जनपद क्षेत्रांतर्गत सिटी बस चालक जिनके द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत प्रेशर हार्न लगाकर वाहनों का संचालन किया जा रहा है जिससे ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ वृद्ध एवं बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि अक्षय कोंडे पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून द्वारा जनपद क्षेत्रांतर्गत ऐसे वाहन जिनके द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत हार्न / मॉडिफाई प्रेशर हार्न प्रयोग कर वाहन संचालित किया जा रहा है उनके विरुद्ध दिनांक 27/03/2023 से 02/04/2023 तक 07 दिवसीय विशेष सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रेशर हार्न जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करना है इसके अतिरिक्त उक्त कार्यवाही में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ ऐसे वाहन चालकों पर पब्लिक न्यूसेंस की धारा 133 CRPC/ पुलिस एक्ट में चालान / 107/116 CRPC (शांतिभंग) की कार्यवाही भी की जा सकती है ।
किसी भी दशा में वाहन पकड़े जाने पर प्रेशर हार्न जमा कराने के उपरांत ही वाहन को छोड़ा जायेगा वाहन चालकों को प्रेशर हार्न / मॉडिफाईड हार्न का प्रयोग न किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून के निर्देशन में समय-समय पर जागरुकता अभियान भी चलाये गये है जिस क्रम में उक्त अभियान से पूर्व आज अक्षय कोंडे पुलिस अधीक्षक यातायात देहरादून के निर्देशन में निरीक्षक यातायात हितेश कुमार द्वारा बस चालकों / परिचालकों को जागरुक किया गया तथा इस प्रकार के हार्न का प्रयोग न किये जाने तथा वाहन चलाते समय अनावश्यक हार्न का प्रयोग न किये जाने की भी अपील की गयी ।
यातायात / सीपीयू पुलिस द्वारा 20 सिटी बस के विरुद्ध मानकों के विपरीत प्रेशर हार्न लगाकर वाहन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है यह कार्यवाही सतत जारी रहेगी ।