अजब गजब: आदर्श आचार संहिता के चलते देहरादून में रह रहे युवक का चालान जखोली में कटा..
लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन रुद्रप्रयाग जनपद से एक अजब गजब मामला प्रकाश में आया है जहां उप निरीक्षक कुलेन्द्र सिंह रावत प्रभारी पुलिस चौकी जखोली, थाना-कोतवाली रुद्रप्रयाग ने एक ऐसे युवक के नाम चालान किया है जो वर्तमान में देहरादून विकासनगर के कालसी में एक विद्यालय में कार्यरत है और न ही युवक इस दौरान अपने गांव आया है। लेकिन युवक का नाम चिरबटिया क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के दौरान विवाद और दंगा फसाद करने के लिए दंड संहिता की प्रक्रिया धारा 107/116 के तहत चालान किया गया और साथ ही कई निर्दोष लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। जिसके बाद कई लोगों ने अपने नाम चालान में देखा तो अवाक रह गए।
यहीं नहीं ग्राम पंचायत लुठियाग के ग्राम प्रधान के साथ ही उपप्रधान के खिलाफ भी चालान बताया जा रहा है। वहीं क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों व सम्मानित लोगों के नाम भी शामिल हैं। जखोली विकासखंड में लगभग 77 लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने के चलते चालान किया गया है। जिसमें से कई लोग बाहर भी नौकरी के लिए गए हैं उनका चालान विकासखंड जखोली में आदर्श आचार संहिता के दौरान विवाद करने के चलते चालान किया गया है। वहीं दंगा फसाद के लिए कई गांव के शरीफ लोगों के चालान हुए हैं। जिससे कईयों का नाम आने से लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि यह हम लोगों को बदनाम करने व हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है।
आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता के दौरान दंड संहिता की प्रक्रिया धारा 107/116 का प्रयोग कानून व्यवस्था को बनाये जाने की एक अहम धारा है, जिसका प्रयोग संभावित विवाद दृष्टिगत किया जाता है। लेकिन पुलिस अपनी सहूलियत एवं बचत के लिए इसका गलत तरीक़े से प्रयोग करती है खास तौर पर इसका प्रयोग चुनाव के दौरान इसका सार्वाधिक प्रयोग किया जाता है। पिछले चुनाव की तुलना में अधिक चालान को पूरा करने के लक्ष्य को पूरा करने के दबाव में पुलिस अक्सर निर्दोष लोगों पर यह कार्यवाही करती है। साथ ही बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। इस बीच शहर, गावों मे दंगा फसाद करने या जो लोग पहले से ही इस दायरे मे आते है पुलिस प्रशासन इस दौरान ऐसे व्यक्तियों पर चुनाव के दौरान लड़ाई झगड़ा करने, शांति भंग करने के मामले में पुलिस चिन्हित लोगों का चालान काटकर कोर्ट मे पेश करने का आदेश देती है।