मोटरसाइकिल-स्कूटर सवार रहें सावधान, अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2000 हजार का चालान..
मोटरसाइकिल और स्कूटर में हेलमेट पहनकर चल रहे हैं उन पर भी एक गलती के चलते तगड़ा चालान हो रहा है। दरअसल, हेलमेट नहीं पहनना तो नियम तोड़ने में पहले से शामिल था, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रुपए तक का चालान भी कर रही है। हालांकि, इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट पहनते नहीं है। या फिर हेलमेट को पहन तो लेते हैं लेकिन उसे पहनने में भी गलतियां कर देते हैं। ऐसे में हम आपको हेलमेट को सही तरकी से पहनने का तरीका बता रहे हैं, ताकि आप सेफ रहें और चालान से बच सकें।
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जानें किस तरह पहने हेलमेट। Be careful while riding motorcycles and scooters
मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाने या ऊपर पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए। एक्सीडेंट के ज्यादतर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें। कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। वे स्ट्रिप नहीं लगाते। इतन ही नहीं, कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता। या वो टूटी होती है। इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।
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हेलमेट सही से ने पहनने पर होगा 2000 रुपए का चालान।Be careful while riding motorcycles and scooters
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है। जिसमें टू-व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। यानी बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।
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हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए। Be careful while riding motorcycles and scooters
हेलमेट के पास BSI (भारतीय मानक ब्यूरो ISI) नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी आपको बाइक स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
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