उत्तराखंड में जीएसटी सेस जारी रहने से फायदा या नुकसान?

0
Advantage or disadvantage of continuation of GST cess in Uttarakhand

Advantage or disadvantage of continuation of GST cess in Uttarakhand

केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी सेस को 2026 तक बढ़ाए जाने से उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में कोई राहत नहीं मिलेगी। इस महीने केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था समाप्त हो रही है और अब राज्य को अपने संसाधनों से ही राजस्व बढ़ाना पड़ेगा।

यह भी पढ़ेंः “नो रैंक, नो पेंशन” वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह..

देश में जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार इस व्यवस्था से होने वाले नुकसान की भरपाई क्षतिपूर्ति के रूप में कर रही थी। यह व्यवस्था पांच सालों के लिए थी जिसकी सीमा इस माह समाप्त हो रही है। राज्य सरकार ने केंद्र से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था अगले पांच सालों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया था।

यह भी पढ़ेंः अग्निपथ योजना को लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़- मनोज रावत

लेकिन केंद्र ने अभी तक इसमें हामी नहीं भरी है। शनिवार को केंद्र सरकार ने जीएसटी सेस को जरूर 2026 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। लेकिन वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इससे केंद्र सरकार 2020-21 और 2021- 22 के दौरान राज्यों को दिए गए ब्याज मुक्त कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करेगी।

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री धामी ने कैबिनेट मंत्रियों को दिए ये बड़े निर्देश..

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हिलवाणी में आपका स्वागत है |

X