स्वयंभू सोशल मीडिया सेलेब्रिटी बॉबी कटारिया पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज, नोटिस जारी..
उत्तराखंड आकर बीच सड़क ट्रैफिक रोककर शराब पीने को हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उटपटांग हरकतें कर स्वयंभू सोशल मीडिया सेलेब्रिटी कहने वाले बॉबी कटारिया पर केस दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला बॉबी कटारिया गढ़ी कैंट क्षेत्र से मसूरी जाने वाली रोड पर किमाड़ी के पास वीडियो शूट करा रहा है जिसमें बीच सड़क स्टूल और टेबल लगाकर शराब पी रहा है। उस दौरान वीडियो में नजर आ रहा कि उसका कोई साथी ट्रैफिक रोकते दिख रहा है। वीडियो में बाइक पर खतरनाक स्टंटबाजी भी कटारिया करता देखा जा सकता है। इसका संज्ञान लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने केस दर्ज करा दिया है।
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पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस किया जारी
सड़क पर खुलेआम यातायात रुकवाकर शराब पीने और वीडियो वायरल करने पर यूट्यूबर बॉबी कटारिया के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे नोटिस जारी किया है, लेकिन बताया जा रहा है फिलहाल वह दुबई में है। बुधवार को डीजीपी अशोक कुमार ने उस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ किमाड़ी मार्ग पर यह हरकत कर रहा था। उसके साथियों को भी मुकदमे में नामजद किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी। इसमें एक शख्स बीच सड़क पर कुर्सी-मेज लगाकर शराब पीता नजर आ रहा है। बैकग्राउंड में आपत्तिजनक गाना भी बज रहा था। डीजीपी ने इस मामले में एसएसपी दिलीप कुंवर को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए थे।
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बॉबी कटारिया 23 जुलाई को आया था देहरादून
वीडियो किमाड़ी-मसूरी मार्ग की बताई जा रही है। कैंट इंस्पेक्टर शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि बॉबी कटारिया 23 जुलाई को देहरादून आया था। यहां वह अपने मित्र गौरव खंडेलवाल के साथ ठहरा था। खंडेलवाल के साथ वह 25 जुलाई को किमाड़ी मार्ग पर घूमने गया था। जांच में पता चला कि उसने वहां पर न सिर्फ शराब पी बल्कि उतावलेपन में मोटरसाइकिल भी दौड़ाई। दोनों ओर ट्रैफिक भी रोका गया था। इन सब आरोपों में उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि कटारिया सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता है। वह बॉडी बिल्डर है और एक प्रोटीन उत्पाद का ब्रांड एंबेसडर भी है।
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इन धाराओं में हुआ मुकदमा
1- आईपीसी 342 : रास्ता रोकना
2- आईपीसी 336 : उतावलेपन में ऐसी हरकत करना, जिससे दूसरों की सुरक्षा को खतरा हो।
3- आईपीसी 290 : सार्वजनिक उपद्रव।
4- आईपीसी 510 : नशे की हालत में किसी सार्वजनिक स्थान पर जाना।
5- 67 आईटी एक्ट : इंटरनेट पर ऐसी सामग्री प्रसारित करना, जो समाज के लिए गलत हो।
डीजीपी आशोक कुमार ने कहा कि जो अपराध किया था, उसी आधार पर मुकदमे में धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। इसमें नियमानुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। न ही बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मामले की जांच की जा रही है। यदि कोई बड़ा अपराध सामने आता है तो कठोर कार्रवाई करेंगे।
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