नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में 1 जुलाई से आएंगे बड़े बदलाव। सैलरी मिलेगी कम, PF कटेगा ज्यादा और मिलेंगी 3 साप्ताहिक छुट्टी..

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Big changes will come in the lives of employed people from July 1.Hillvani News

Big changes will come in the lives of employed people from July 1.Hillvani News

New Labour Codes: अगर आप नौकरी-पेशा हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। क्योंकि लंबे समय से जिन लेबर कोड्स को लेकर बात चल रही थी सरकार ने उन्हे फाइनल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार अब 1 जुलाई से इन चारों लेबर कोड्स को लागू कराने की तैयारी में है। अब देखना ये है कि कौन-कौन से राज्य व विभाग इन कोड्स को अपने यहां अमल में लाएंगे। अगर ये 1 जुलाई से देश भर में ये चारों कोड्स लागू होते हैं, तो इसका असर नौकरीपेशा लोगों की सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन हैंड सैलरी तक में बड़ा असर देखने को मिलेगा। साथ ही काम करने के घंटों में भी काफी बढोतरी हो जाएगी। यही नहीं नए लेबर कोड्स के तहत वर्क फॅार्म होम को भी प्राथमिकताएं दी जाएंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन चार लेबर कोड्स को फाइनल कर दिया है. अब इसे लागू करने का जिम्मा राज्य सरकारों के ऊपर है।

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ये हैं चार नए कोड
नए लेबर कोड वेज (Wage), सोशल सिक्योरिटी (Social Security), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relations) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety) से जुड़े हैं। तो हो सकता है कि एक जुलाई से आपको दफ्तर में अधिक समय तक काम करना पड़े, लेकिन आपको तीन दिनों का सप्ताहिक अवकाश भी मिल सकता है। क्या है ये नया लेबर कोड और इसके लागू होने के बाद नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या-क्या बदल जाएंगे, आइए समझ लेते हैं….

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तीन दिन का साप्ताहिक अवकाश
नए लेबर कोड के लागू होने के बाद नौकरी करने वालों को सप्ताह में चार दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा। उन्हें तीन दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। हालांकि आपको 8 या 9 घंटे की जगह 12 घंटे दफ्तर में काम करना होगा। नए कानून के अनुसार किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होंगा। मतलब ये कि आपको काम कम नहीं करना है, लेकिन दफ्तर 5 दिन की जगह चार दिन ही जाना होगा। आपको बता दें कि छुट्टियों को लेकर एक और बड़ा बदलाव होगा। पहले किसी भी संस्थान में लंबी अवधि की छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था। लेकिन नए लेबर कोड के तहत आप 180 दिन (6 महीना) काम करने के बाद लंबी छुट्टी ले सकेंगे।

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कम आएगी इन हैंड सैलरी
नए लेबर कोड वेज के लागू होने के बाद टेक होम सैलरी यानी इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले के मुकाबले कम आएगी। सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी का 50 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सरकार के इस प्रावधान से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को मोटी रकम मिलेगी। साथ ही ग्रेज्युटी का पैसा भी अधिक मिलेगा। इससे उनका भविष्य आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा।

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दो दिन में फुल एंड फाइनल
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के बारे में कहा गया है कि कंपनी से नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और इस्तीफा देने के दो दिन के अंदर कर्मचारियों को उनकी सैलरी का भुगतान किया जाएगा। अभी वेजेज के पेमेंट और सेटलमेंट पर ज्यादातर नियम लागू हैं। हालांकि इनमें इस्तीफा शामिल नहीं है।
महिलाओं के लिए प्रावधान
म‎हिला श्र‎मिकों को उनकी सहम‎ति से रा‎त्रि में काम करने का अ‎धिकार सु‎नि‎श्चित किया गया है। संस्थान को म‎हिला श्र‎मिकों को रा‎त्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी। म‎हिला श्र‎मिकों को वेतन स‎हित मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है।

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