आ गया हेलमेट पहनने से जुड़ा नया नियम, हेलमेट पहनने पर भी कट सकता 2 हजार का चालान। बचना है तो पढ़ लें ये नए नियम..
भारतीय सड़कों पर दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद ही जरूरी है, यह आपकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगर अप हेलमेट को नहीं पहनते हैं तो आप ट्रेफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं, ऐसे में आपका चालान हो सकता है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो आपका लगभग 2000 रुपये का चालान बच सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए बता देते है कि अब नए ट्रेफिक नियमों के अनुसार अगर आप हेलमेट पहनकर भी चलते हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान हो सकता है, यानि आपका हेलमेट पहनना आपको चालान से नहीं बचा सकता है। अब नियमों में नए अपडेट के अनुसार दोपहिया सवारों द्वारा अनुचित तरीके से हेलमेट पहनने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरह के नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
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क्या है नए नियम ?
मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए नियमों में अगर कोई दोपहिया चालक हेलमेंट पहना है फिर भी उसके पहनने के तरीके, बिना स्टैप के हेलमेट पहनने या हेलमेट के पास भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन, या ISI चिह्न नहीं है तो इन सबको धारा 129 के तहत उल्लंघन के रूप में शामिल किया जाएगा।
क्या होगा जुर्माना?
- यदि सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन बकल खुला है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- हेलमेट के पास BIS(भारतीय मानक ब्यूरो) सर्टिफिकेट या चिह्न नहीं होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि सवार अन्य यातायात नियमों को तोड़ते हुए पाया जाता है तो भले ही उन्होंने हेलमेट पहना हो, फिर भी उसे 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- इसके अलावा अगर सवार वाहन को ओवरलोड करते पाया जाता है तो 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने पर राइडर को 2,000 रुपये प्रति फाइन टन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
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बच्चों को बाइक पर साथ लेकर चलने का नियम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए सुरक्षा नियमों में भी बदलाव किया है। नए यातायात नियम के तहत टू-व्हीलर राइडर्ड को बच्चों को ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है और वाहन की स्पीड को सिर्फ 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीनों के लिए निलंबित किया जा सकता है।
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ऑनलाइन पता कर सकते हैं वाहन चालान की डिटेल्स
कुछ समय पहले ही सरकार ने वाहन चालान के भुगतान के लिए नई ऑनलाइन पेमेंट सर्विस शुरू की थी। चालान को पता करने के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ई-चालान वेबसाइट www.echallan.parivahan.gov.in पर जाकर इसका पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर mParivahan ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसके बाद उसे ओपन कर मेन्यू बटन पर टैप करें। इसमें आपको एक अलग विंडो में सर्च चालान विकल्प नजर आ रहा होगा, जहां आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज कर चालान का स्टेटस देख सकते हैं।
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