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Big Breaking:18 सितंबर से शुरू होगी चारधाम यात्रा, इन नियमों का करना होगा पालन..

देहरादून: हाईकोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। जिसपर 16 सितंबर यानी गुरुवार को सुनवाई करते हुए माननीय हाईकोर्ट ने यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है। उच्च न्यायलय नैनीताल के स्टे हटाने के बाद सरकार ने कोविड नियमों का पालन करते हुए शनिवार यानी 18 सितंबर से चारधाम यात्रा शुरू करने के आदेश दिए हैं। जिसको लेकर मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा के सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी को भी विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

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मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को यात्रा व दर्शन करने की अनुमति दे दी है। चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को न्यायालय के अनुसार कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट और दो वैक्सीन का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। साथ ही यहां आने वाले भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

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मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के लिए समय काफी कम बचा है वे अपनी सारी तैयारियां पूरी करें। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने कहा कि चारधाम प्रदेश के लाखों व्यक्तियों के रोजगार और आजीविका का साधन है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन कराना और सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया है। यात्रा शुरू होने से हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौट सकेगी।

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